Legal News: एडवोकेट्स एक्ट में बदलाव की तैयारी, 31 जुलाई तक आम लोगों और वकीलों से मांगे गए सुझाव
देश की कानूनी व्यवस्था को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए एडवोकेट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिया है। सरकार ने इस मसौदे पर वकीलों, कानूनी संस्थानों और आम नागरिकों से 31 जुलाई तक सुझाव आमंत्रित किए हैं, ताकि व्यापक विचार-विमर्श के बाद अंतिम विधेयक तैयार किया जा सके।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए इस ड्राफ्ट को 18 जुलाई को बीसीआई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इच्छुक हितधारक 31 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
केंद्र सरकार का कहना है कि यह पहल पारदर्शी, सहभागी और जवाबदेह कानून निर्माण प्रक्रिया को मजबूत करेगी। साथ ही कानूनी पेशे की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप एक आधुनिक और प्रभावी कानूनी ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी।



