Delhi: सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले- नए डायरेक्ट टैक्स कानून से व्यापार में होगी आसानी

Delhi: सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले- नए डायरेक्ट टैक्स कानून से व्यापार में होगी आसानी
रिपोर्ट: रवि डालमिया
मोदी सरकार ने नया आयकर बिल 2025 पेश किया है, जो 1961 के पुराने आयकर कानून की जगह लेगा। इस बिल का उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना, कर भार कम करना और व्यापारियों एवं व्यक्तिगत करदाताओं के लिए पालन की लागत को घटाना है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे टैक्स सरलीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा, “प्रस्तावित कानून टैक्स प्रशासन के प्रति एक संरचित और आधुनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिससे व्यापारियों और करदाताओं के लिए पारदर्शिता बढ़ेगी और अनुपालन आसान होगा।”
बिल की मुख्य विशेषताएं:
- वेतन से टैक्स कटौती को सरल बनाना
- व्यवसायों के लिए मूल्यह्रास (Depreciation) की गणना को स्पष्ट करना
- टीडीएस से जुड़े प्रावधानों को एकीकृत करना
सांसद खंडेलवाल ने कहा कि नया कर सुधार कानून आम जनता के लिए कर प्रणाली को अधिक सुलभ बनाएगा और पूरे भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगा।
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