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Labour Rights: सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के तहत श्रमिकों को मिला बकाया भुगतान, जागरूकता और त्वरित कार्रवाई से मजबूत हुए श्रम अधिकार

Labour Rights: सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के तहत श्रमिकों को मिला बकाया भुगतान, जागरूकता और त्वरित कार्रवाई से मजबूत हुए श्रम अधिकार

नई दिल्ली। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) संगठन देशभर में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, श्रम कानूनों के प्रभावी पालन और औद्योगिक सौहार्द को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत विभिन्न राज्यों में जागरूकता कार्यक्रमों और त्वरित कार्रवाई के माध्यम से श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने की पहल तेज की गई है।

मंत्रालय के अनुसार जबलपुर में सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कर्मचारियों और प्रबंधन को नए श्रम प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकार, मातृत्व लाभ, क्रेच सुविधा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई।

वहीं भुवनेश्वर में मध्यस्थता की प्रक्रिया के जरिए 81 संविदा श्रमिकों को करीब 51.27 लाख रुपये का बकाया वेतन, अवकाश वेतन और बोनस दिलाया गया। इसी प्रकार रायपुर में सात पूर्व संविदा कर्मचारियों को 3.31 लाख रुपये की ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित कराया गया।

कानपुर में भी एक गंभीर रूप से बीमार श्रमिक को सुलह प्रक्रिया के माध्यम से 20.32 लाख रुपये का अंतिम भुगतान उसके घर पहुंचाकर दिया गया। मंत्रालय ने इसे श्रमिक हितों की रक्षा और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कहना है कि ऐसे प्रयासों से श्रमिकों को उनके वैधानिक अधिकार समय पर मिल रहे हैं और श्रम संहिताओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो रहा है। मंत्रालय ने आगे भी श्रमिकों के हितों की रक्षा और श्रम कानूनों के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है।

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