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FSSAI Raid: दिल्ली में फर्जी री-लेबलिंग रैकेट का भंडाफोड़, 50 हजार से अधिक खाद्य पैक जब्त

FSSAI Raid: दिल्ली में फर्जी री-लेबलिंग रैकेट का भंडाफोड़, 50 हजार से अधिक खाद्य पैक जब्त

नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने राजधानी दिल्ली में खाद्य उत्पादों की फर्जी री-लेबलिंग और अनधिकृत भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में की गई इस कार्रवाई के दौरान 50 हजार से अधिक संदिग्ध खाद्य पैकेट जब्त किए गए हैं। मामले में संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

एफएसएसएआई के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय को खुफिया सूचना मिली थी कि मैसर्ज वेस्टएंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में खाद्य उत्पादों के मूल लेबल हटाकर उन पर नई निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच नंबर और अन्य जानकारियां दोबारा छापी जा रही हैं। सूचना के आधार पर केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से परिसर में छापेमारी की।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि परिसर में विभिन्न ब्रांडों के खाद्य और गैर-खाद्य उत्पादों का अनधिकृत रूप से भंडारण किया गया था। जांच में कई खाद्य उत्पादों पर कथित रूप से फर्जी निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और बदले हुए लेबल लगाए जाने के प्रमाण मिले। अधिकारियों ने मौके से स्टैंप, रासायनिक सॉल्वेंट, प्रिंटिंग मशीनें और लेबल बदलने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भी बरामद किए, जिनका उपयोग नकली लेबल तैयार करने और पुराने लेबल हटाने के लिए किया जा रहा था।

कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस ने 50 हजार से अधिक संदिग्ध खाद्य पैकेट जब्त कर लिए। इसके साथ ही संबंधित फूड बिजनेस ऑपरेटर के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक छेड़छाड़ और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जब्त किए गए उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा की भी जांच कराई जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को किस स्तर तक खतरा पहुंचाया गया।

एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि खाद्य मिलावट, गलत ब्रांडिंग, फर्जी री-लेबलिंग और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मामलों के प्रति उसकी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति है। ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरण ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि बाजार में किसी भी प्रकार के संदिग्ध, नकली या गलत लेबल वाले खाद्य उत्पाद दिखाई दें तो इसकी सूचना तुरंत फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल ऐप या फोस्कोस ग्रीवेंस रीड्रेसल पोर्टल के माध्यम से दें। एफएसएसएआई का कहना है कि उपभोक्ताओं की सतर्कता भी सुरक्षित खाद्य व्यवस्था सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

 

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