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उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: सिटी मजिस्ट्रेट हाजिर हो, होटल सीलिंग मामले में हाई कोर्ट ने किया तलब

उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: सिटी मजिस्ट्रेट हाजिर हो, होटल सीलिंग मामले में हाई कोर्ट ने किया तलब

अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। बजरिया इलाके में होटल सील करने के एक मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट को तलब किया है। उच्च न्यायालय ने यह कड़ा रुख तब अपनाया जब आदेश के बावजूद भी जिला प्रशासन ने इस प्रकरण से संबंधित दस्तावेज अदालत के समक्ष जमा नहीं किए।

दरअसल पिछले साल सितंबर के महीने में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरिया स्थित कई होटलों पर छापेमारी की थी। पुलिस ने अवैध गतिविधियों के चलते इन होटलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन को इन सभी को सील करने के आदेश कर दिए।

पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने सभी होटलों के दस्तावेज जब्त करते हुए उन्हें सील कर दिया। इसके बाद होटल संचालकों ने प्रशासन को होटल संचालन संबंधी सभी दस्तावेज दिखाए, बावजूद इसके उन्हें होटल चलाने की अनुमति नहीं दी गई। जिसके बाद इन होटल संचालकों ने हाई कोर्ट की शरण ली थी।

होटल संचालक विकास कुमार के मुताबिक उनके पास होटल चलाने के संबंध में सभी विभागों की एनओसी मौजूद थी, बावजूद इसके उनके होटल को गलत तरीके से सील किया गया। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन की ओर से अदालत के समक्ष दस्तावेज पेश नहीं किए गए।

विकास ने बताया कि कई बार के नोटिस के बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश नहीं किए। जिसके बाद तीन मार्च को हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए गाजियाबाद सिटी मजिस्ट्रेट को इस संबंध में समस्त दस्तावेजों के साथ 17 मार्च को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं।

सिटी मजिस्ट्रेट डॉ संतोष उपाध्याय का कहना है कि कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। उनकी तरफ से लगातार पत्रावली भेजी जा रही है लेकिन उसे अदालत में क्यों पेश नहीं किया गया इसकी जांच की जाएगी। आदेश के अनुसार वह स्वयं अदालत में पेश होकर इस संबंध में दस्तावेज पेश करेंगे।

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