उत्तर प्रदेश, नोएडा:  79 लाख लेकर फ्लैट नहीं देने के मामले में सिक्का बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा। 79 लाख रुपये से अधिक की रकम लेकर फ्लैट नहीं देने के मामले में सिक्का बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली सेक्टर 113 पुलिस ने सिक्का पिनेकल सुपर स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप और डायरेक्टर समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सेक्टर 73 निवासी अमित प्रसाद राय ने कोर्ट में अर्जी दी है कि उन्होंने वर्ष 2022 में सेक्टर 79 स्थित सिक्का ग्रुप के कीमात्रा ग्रीन प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक कराया था। इसके एवज में उन्होंने नकदी और लोन लेकर कुल 79 लाख रुपये से अधिक की धनराशि बिल्डर कंपनी को दी थी। रकम जमा करने के बाद पीड़ित को बिल्डर की तरफ से ईमेल से बताया गया कि यह प्रॉपर्टी उन्हें नहीं दी जा सकती। जब उन्होंने इसका विरोध किया तब बिल्डर की तरफ से बताया गया कि यह ईमेल गलती से उनके पास भेजा गया था और अब लोन क्लियर होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस दौरान पीड़ित जब प्रोजेक्ट पर जाकर फ्लैट को देखा तब पता चला कि उनकी यूनिट किसी और को बेच दिया गया है। इस घटना के बाद पीड़ित ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर उन्होंने कोर्ट में इसकी अर्जी दी और अब कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

वही इस मामले में सिक्का ग्रुप के मीडिया प्रभारी का कहना है कि हम पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और कंपनी की तरफ से पूरे पैसे वापस कर दिए गए हैं। आरोप लगाने वाले ने खुद ही फ्लैट कैंसिल करने का अनुरोध किया था।

कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। इस मामले में सिक्का पिनेकल सुपर स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप, डायरेक्टर हरविंदर सिंह सिक्का, डायरेक्टर गुरमीत सिंह सिक्का, गुरलीन कौर, राजीव शर्मा, हिमांशु जैन और चंद्रमणि देवी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। – सुमित शुक्ला, एडीसीपी नोएडा।

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