नोएडा : जिले में 1.90 लाख उपभोक्ता ओटीएस योजना का उठा सकते हैं लाभ
नोएडा : जिले में 1.90 लाख उपभोक्ता ओटीएस योजना का उठा सकते हैं लाभ

अमर सैनी
ओटीएस योजना, नोएडा।विद्युत निगम बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 15 दिसंबर से लागू करेगा। इस योजना के तहत जिले के 1.90 लाख उपभोक्ता लाभ उठा सकेंगे। इन उपभोक्ताओं पर विद्युत निगम का करीब 120 करोड़ रुपये का बिल बकाया है। अगर सभी उपभोक्ता शत प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठाते हैं तो उनका 30 करोड़ रुपये का बिजली बिल पर लगा ब्याज माफ हो जाएगा।
जिले में के 3.50 लाख से अधिक उपभोक्ता है। इनमें 1.90 लाख लोगों ने 30 सितंबर से बिजली का बिल जमा नहीं किया। इन पर विद्युत निगम का 120 करोड़ रुपये का बिल बकाया है। इन बकायेदारों के लिए विद्युत निगम ने ओटीएस योजना लागू की है। 47 दिनों तक चलने वाली योजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। साथ ही किस्तों में भी बिल जमा करने की सुविधा दी जाएगी। हालांकि, पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को कुल बिल की 30 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। योजना के तहत 30 सितंबर से पुराने बकायेदार उपभोक्ता ही योजना के तहत बिल जमा कर सकते हैं। 15 दिसंबर से योजना के तहत पंजीकरण शुरू हो जाएगा। पहला चरण 15 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक, दूसरा चरण एक जनवरी से 15 जनवरी तक और तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। योजना के चरणों के तहत पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को क्रम से 100 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 70 प्रतिशत ब्याज में सब्सिडी मिलेगी। योजना के तहत घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी-2), निजी संस्थान (एलएमवी-4बी) और औद्योगिक (एलएमवी-6) के उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं।
किस्तों में बिल जमा करने पर छूट कम
योजना के तहत किश्तों में भुगतान पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में छूट क्रम से 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी। वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए यह छूट क्रम से 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत होगी।
उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण विभागीय खंड और उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है।
निर्धारित समय में भुगतान करना होगा
योजना के तहत यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसका माफ ब्याज की राशि जोड़ दी जाएगी। फिर किसी तरह का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता को योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय में ही बिल जमा करना होगा।
बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए योजना लागू की गई है। विभाग का प्रयास रहेगा कि शत-प्रतिशत बकायेदार उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सके। 15 दिसंबर से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। योजना के लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा। ताकि योजना को सफल बनाया जा सके।
-हरीश बंसल, मुख्य अभियंता, विद्युत निगम