उत्तर प्रदेश : हापुड़ में घर बैठे जमा करें गृह, जल और सीवर कर, 10% की छूट

Hapur News : हापुड़ नगर पालिका ने शहरवासियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है, जिससे अब घर बैठे ही गृह, जल और सीवर कर जमा किया जा सकता है। इसके लिए पालिका ने वेबसाइट (https://ptaxnpph.com) जारी की है, जहां ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
नई स्वकर प्रणाली लागू होने से व्यावसायिक भवन स्वामियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। अब वे अपना टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
अप्रैल माह से नए टैक्स को लेकर चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए पालिका ने जून 2024 की नई स्वस्वकर नियमावली को लागू कर दिया है। इसके बाद टैक्स की वसूली के लिए आज से शहर में घर-घर जाकर नोटिस का वितरण होगा।
शहरवासी पीटीएएक्सएनपीपीएच (https://ptaxnpph.com) डॉट कॉम के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यदि किसी भवन स्वामी को अपने बिल पर आपत्ति है तो वह अपने भवन का स्व:कर प्रपत्र भरकर कार्यालय में आकर भुगतान भी कर सकते हैं।
गृह और जलकर जमा करने पर 10% तक छूट दी जाएगी। अन्यथा, बाद में बकाया जमा करने पर गृह, जल और सीवर कर पर 12% ब्याज देय होगा।
अधिशासी अधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि जिन भवन स्वामियों द्वारा अपने आवासीय व अनावासीय भवनों का स्व:कर निर्धारण नहीं कराया गया है, वह निर्धारण कराकर गृह और जल कर जमा करके छूट प्राप्त कर सकते हैं।





