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उत्तर प्रदेश, नोएडा: बिल्डिंग बॉयलॉज का उल्लंघन पड़ेगा भारी

उत्तर प्रदेश, नोएडा: -आवंटन किया जाएगा निरस्त, दो साल में दिए गए धारा-10 के नोटिस का होगा रिव्यू

अजीत कुमार

उत्तर प्रदेश, नोएडा। नोएडा में जिन भवनों पर प्राधिकरण ने धारा 10 (बिल्डिंग बॉयलॉज) का नोटिस जारी किया है। नोटिस का पालन नहीं करने वाले आवंटियों का आवंटन निरस्त किया जाए। साथ ही दो साल में जारी किए गए सभी नोटिस का रिव्यू किया जाए। ये निर्देश प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम ने दे दिया है।

इस प्रकार के नोटिस, जोकि आवंटियों को नहीं मिले है। परिसंपत्ति पर चस्पा कराए जाएं। सीईओ लोकेश एम ने कहा कि यूनीफाइड पालिसी के अंतर्गत भूखंड आवंटन के लिए योजना, शहर में अतिक्रमण, भूखंडों के सापेक्ष किए गए। सीआईसी, टीएम एवं उनसे प्राप्त धनराशि, विभिन्न परिसम्पत्तियों के आवंटियों को जारी किए गए धारा-10 के नोटिस, भंगेल एलिवेटेड रोड परियोजना एवं उसके नीचे के रोड के निर्माण की स्थिति, आइजीआरएस की शिकायत निपटारा की स्थिति, होने वाले जलभराव की समस्या के निराकरण किया जाए।

दोनों अन्य प्राधिकरण से बनाए समन्वय
सीईओ ने गौतमबुद्धनगर के अन्य दोनों प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर भूखंड आवंटन के लिए यूनिफाइड पालिसी के अंतर्गत योजना लॉन्च की जाए। इस संबंध में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विभाग की ओर से भूखंड योजना लॉन्च की जा चुकी है। अन्य परिसंपत्ति विभागों को भी योजना लांच किए जाने की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। परिसंपत्ति विभागों से विचार-विमर्श कर दो सालों में किए गए सीआईसी, टीएम के सापेक्ष प्राप्त की गई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराने के लिए वित्त विभाग को निर्देश दिया गया।

भंगेल एलिवेटेड के नीचे पूरा करे काम
निर्माणाधीन भंगेल एलिवेटेड रोड परियोजना निर्माण कार्य पूर्ण कराने के साथ एलिवेटेड रोड के नीचे सड़क, नाली, बाक्स, कल्वर्ट का निर्माण पूर्ण कराने को कहा। अगले सप्ताह तक ड्रेनेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य शुरू किया जाए। एलिवेटेड रोड के साथ एप्रोच रोड सुगम, लाइटिंग एवं फुटपाथ की समुचित ऊंचाई रखी जाए। प्रहरी एप का संचालन सभी विभागों की ओर से किया जाए, 15 अगस्त से ई आफिस पर काम शुरू किया जाए।

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