राज्यउत्तर प्रदेश

Noida Court: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत, अदालत ने कहा— पीड़िता गई थी स्वेच्छा से

Noida Court: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत, अदालत ने कहा— पीड़िता गई थी स्वेच्छा से

पॉक्सो अदालत ने आरोपी अमरजीत उर्फ सुरजीत को दी राहत
नोएडा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (POCSO) अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अमरजीत उर्फ सुरजीत को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि पीड़िता ने अपने किसी भी बयान में यह नहीं बताया कि आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती या जबरन यौन उत्पीड़न किया था।

 सितंबर 2025 में हुई थी घटना, परिवार ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
मामला 17 सितंबर 2025 का है, जब शिकायतकर्ता की 16 वर्षीय पुत्री घर से किसी काम के लिए बाहर गई और वापस नहीं लौटी। परिजनों ने तलाश की, लेकिन जब लड़की नहीं मिली, तो 20 सितंबर को देर रात अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच शुरू की और लड़की को बाद में गुरुग्राम से बरामद किया।

पीड़िता के बयानों ने बदली जांच की दिशा
अदालत ने केस डायरी और पीड़िता के बयान का अवलोकन किया। पीड़िता की जन्मतिथि 23 सितंबर 2009 पाई गई, यानी घटना के समय उसकी उम्र 16 वर्ष थी। हालांकि, धारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए गए न्यायिक बयान में लड़की ने कहा कि वह आरोपी को पिछले दो साल से जानती थी और उसके साथ रिश्ते में थी।

अदालत ने कहा— ‘स्वेच्छा से गई थी पीड़िता’
पीड़िता ने स्पष्ट किया कि वह आरोपी के साथ स्वेच्छा से गुरुग्राम गई थी। उसने यह भी बताया कि आरोपी उसका बॉयफ्रेंड है और दोनों के बीच किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं हुई। अदालत ने माना कि इन परिस्थितियों में आरोपी की जमानत अर्जी पर विचार किया जा सकता है। विशेष न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि इस चरण पर मामले की गुणवत्ता पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन पीड़िता के बयान और घटना की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत प्रदान की जाती है। अदालत ने यह भी कहा कि ट्रायल के दौरान साक्ष्य का मूल्यांकन कर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।

Related Articles

Back to top button