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उत्तर प्रदेश : हापुड़ में दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

Hapur News : हापुड़ में अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम न्यायालय ने दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

नगर कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड स्थित मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने छह अक्तूबर 2022 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी एक सात व दूसरी पांच वर्षीय पुत्री पांच अक्तूबर 2022 की शाम करीब छह बजे अपने मकान की छत पर खेल रही थीं।

इसी बीच पड़ोस में रहने वाला ऋषिपाल उनकी दोनों पुत्रियों को बहला फुसलाकर अपनी छत पर ले गया। आरोपी ने उनकी दोनों पुत्रियों के साथ दुष्कर्म किया। उनकी पत्नी द्वारा पुत्रियों को आवाज लगाने पर आरोपी छत से भाग गया।

दोनों पुत्रियों ने आकर आपबीती सुनाई। इस पर आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया। इसके बाद न्यायालय ने दोषी को 20 साल व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनार्ई। अर्थदंड अदा न करने पर की स्थिति में दोषी को दो माह का अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जमा अर्थदंड की राशि पीड़ित को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।

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संवाददाता

SHAHRUKH KHAN

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