उत्तर प्रदेश : हापुड़ में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा

Hapur News : अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उन्होंने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी रोहित को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। साथ ही उस पर 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अप्रैल 2021 में दर्ज हुआ था मामला
यह मामला अप्रैल 2021 का है। 7 अप्रैल को पीड़िता की मां ने कोतवाली हापुड़ नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी उस दिन शाम करीब 4 बजे आधार कार्ड और मोबाइल लेकर बिना बताए घर से चली गई थी। परिवार ने उसे रिश्तेदारों और परिचितों के यहां खोजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
पुलिस ने किया था आरोपी को गिरफ्तार
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र के सायपुर निवासी रोहित को गिरफ्तार किया। उस पर किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म का आरोप था।
अदालत ने सुनाया फैसला
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी के अनुसार, पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने रोहित को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने रोहित को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।