Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट का शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश, किसानों की मांगों को लेकर गठित होगी समिति

सुप्रीम कोर्ट का शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश, किसानों की मांगों को लेकर गठित होगी समिति

रिपोर्ट: हेमंत कुमार

सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला के पास शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। शंभू सीमा पर किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव देता है। यह समिति किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क उनकी मांगों का व्यावहारिक समाधान निकालेगी, जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और सभी के हित में हो।

गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे-1 पर शंभू बॉर्डर को एक सप्ताह में खोलने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, 24 जुलाई यानी आज तक शंभू बॉर्डर को खोला जाना था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हरियाणा हाईकोर्ट पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि शंभू बॉर्डर के पास यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

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