Noida Dog Bite Case: सोसाइटी में बच्ची को कुत्ते ने काटा, उपभोक्ता आयोग ने एओए को एक लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश

Noida Dog Bite Case: सोसाइटी में बच्ची को कुत्ते ने काटा, उपभोक्ता आयोग ने एओए को एक लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश
नोएडा, 15 जुलाई। नोएडा के सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार-2 सोसाइटी में चार वर्षीय बच्ची पर आवारा कुत्ते के हमले के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) को सेवा में कमी का जिम्मेदार मानते हुए पीड़ित बच्ची को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके अलावा पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी देने होंगे। यदि निर्धारित 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
यह मामला सोसाइटी निवासी आशीष कुमार अग्रवाल की बेटी शायरा अग्रवाल से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार वर्ष 2022 में सोसाइटी परिसर में आवारा कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
सुनवाई के दौरान एओए ने स्वीकार किया कि वह सोसाइटी से नियमित रूप से मेंटेनेंस और सुरक्षा शुल्क वसूलती है, लेकिन सेवा में किसी प्रकार की कमी होने से इनकार किया। एओए ने दलील दी कि आवारा कुत्तों की समस्या नोएडा प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आती है।
वहीं नोएडा प्राधिकरण ने आयोग को बताया कि वह सोसाइटी के निवासियों से किसी प्रकार का रखरखाव शुल्क नहीं लेता, इसलिए इस मामले में सेवा प्रदाता नहीं माना जा सकता। आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी एओए की थी और इस मामले में सेवा में कमी पाई गई।
शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया था कि 29 जून 2022 की रात उनकी चार वर्षीय बेटी पर एओए कार्यालय के पीछे स्थित ग्रीन बेल्ट में आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था। एक राहगीर की तत्परता से बच्ची की जान बच सकी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी सोसाइटी में कुत्तों के हमले की कई घटनाएं हो चुकी थीं, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
आयोग ने मानसिक पीड़ा, शारीरिक चोट और सुरक्षा में लापरवाही को देखते हुए एओए को पीड़ित बच्ची को एक लाख रुपये तथा वाद व्यय के पांच हजार रुपये निर्धारित समय में अदा करने का निर्देश दिया है।





