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School Fees: मनमानी फीस वसूलने पर सात निजी स्कूलों पर कार्रवाई, एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

School Fees: मनमानी फीस वसूलने पर सात निजी स्कूलों पर कार्रवाई, एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

गौतमबुद्धनगर में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सात स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में निजी विद्यालयों की फीस वृद्धि की समीक्षा की गई। जांच में छह स्कूलों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाने और एक स्कूल द्वारा अतिरिक्त वार्षिक शुल्क वसूलने की पुष्टि होने पर यह कार्रवाई की गई।

जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) चंद्रशेखर ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2018 के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निजी स्कूल अधिकतम 7.23 प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। जांच में एपीजे इंटरनेशनल स्कूल, स्पर्श ग्लोबल स्कूल (ग्रेटर नोएडा वेस्ट), रामाज्ञा स्कूल (सेक्टर-50), विश्व भारती पब्लिक स्कूल, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल (सिटी सेंटर) और सेंट जोसेफ स्कूल (सेक्टर-2) द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक फीस वृद्धि किए जाने का मामला सामने आया। अधिनियम की धारा 4(1) के तहत पहली बार उल्लंघन मानते हुए इन सभी स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

इसके अलावा विश्व भारती पब्लिक स्कूल पर वर्ष 2025-26 का फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने तथा कंपोजिट फीस के अतिरिक्त वार्षिक शुल्क वसूलने के मामले में भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

हालांकि अभिभावक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पूर्व में भी 66 निजी स्कूलों पर इसी तरह का जुर्माना लगाया जा चुका है, लेकिन किसी भी स्कूल ने जुर्माना जमा नहीं किया। उनका आरोप है कि विभाग की ओर से केवल नोटिस जारी किए जाते हैं, जबकि प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। इससे पहले भी अतिरिक्त फीस वसूली के मामलों में कुछ स्कूलों को अभिभावकों को राशि लौटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया।

अब अभिभावकों की नजर इस बात पर है कि इस बार प्रशासन जुर्माना वसूलने और आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए क्या कदम उठाता है।


 

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