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New Delhi : हिजबुल प्रमुख सैयद सलाउद्दीन फरार घोषित, बारामुला कोर्ट ने जारी किया उद्घोषणा आदेश

New Delhi/Srinagar : एक महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई में बारामुला के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) सोपोर की अदालत ने हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन,जिसका वास्तविक नाम मो. यूसुफ शाह है, को फरार घोषित करते हुए उद्घोषणा आदेश जारी किया है। यह आदेश 8 अक्टूबर 2025 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मीर वजाहत द्वारा जारी किया गया।

यह मामला 2012 में दर्ज एफआईआर संख्या 67/2012 से जुड़ा है, जो थाना डांगीवाचा में धारा 153-बी और 506 RPC (रणबीर दंड संहिता) के तहत दर्ज की गई थी। कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, चार्जशीट 5 दिसंबर 2023 को पेश की गई थी, लेकिन बार-बार समन और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद सलाउद्दीन पेश नहीं हुए।

पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है और कानूनी प्रक्रिया से भाग रहा है। अदालत ने माना कि उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 84 के तहत आदेश दिया है कि सलाउद्दीन को 30 दिनों के भीतर अदालत में पेश होना होगा।

उद्घोषणा को बडगाम जिले के सोइबुघ गांव में उनके निवास स्थान, सोपोर CJM कोर्ट परिसर और एक स्थानीय अखबार में प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है।

अगर वह निर्धारित समय में पेश नहीं होते, तो उनके खिलाफ धारा 85 (पूर्व धारा 83 CrPC) के तहत संपत्ति कुर्की और घोषित अपराधी की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

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