Noida Truck Theft Case: ई-कॉमर्स माल चोरी में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

Noida Truck Theft Case: ई-कॉमर्स माल चोरी में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

नोएडा में ई-कॉमर्स कंपनी के ट्रक से कीमती सामान चोरी के मामले में अदालत ने आरोपी राजीव उर्फ राजवीर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आरोपी को अग्रिम जमानत देने का कोई न्यायोचित आधार नहीं बनता। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मामचंद स्वामी ने फेज-1 कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart का कीमती सामान लदा हुआ था, 9 अक्तूबर 2025 की रात दिल्ली स्थित कलेक्शन हाउस से ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हुआ था। ट्रक चालक दीपक कुमार, जो बुलंदशहर का निवासी है, रास्ते में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया।

बाद में यह ट्रक कालिंदी कुंज के पास नोएडा क्षेत्र में Okhla Bird Sanctuary metro station के समीप सड़क किनारे खड़ा मिला। जांच में पाया गया कि ट्रक का डिजिटल लॉक और सील टूटी हुई थी तथा उसमें लदा कीमती माल गायब था। चालक भी मौके से फरार मिला, जिससे मामले ने और गंभीर रूप ले लिया।

पुलिस विवेचना के दौरान सह-आरोपी जितेंद्र, संजय खान और लोकेश को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन के मुताबिक, इन आरोपियों के बयान के आधार पर राजीव उर्फ राजवीर का नाम सामने आया। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर उसे भी आरोपी बनाया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह मामला संगठित तरीके से की गई चोरी का प्रतीत होता है और इसकी गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। इसके बाद अदालत ने राजीव उर्फ राजवीर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

अब पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है और मामले की गहन जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।

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