
नई दिल्ली, 18 सितम्बर: शिक्षा, छात्रवृति, मतदान और विदेश यात्रा समेत तमाम नागरिक सेवाओं के लिए अनिवार्य जन्म प्रमाण पत्र अब आरएमएल अस्पताल में जन्में बच्चों को बेहद आसानी से मिल सकेगा। यह ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध होगा जिसे कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर डाउनलोड किया जा सकेगा।
दरअसल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएलएच) ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) सहयोग से एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत आरएमएल अस्पताल में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को डिस्चार्ज होने से पहले ही, उनके शिशु का जन्म प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। यानि अब बच्चे के माता -पिता को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इसके साथ ही आरएमएल अस्पताल देश का ऐसा पहला केंद्रीय अस्पताल बन गया है जहां शिशु जन्म प्रमाण पत्र मौके पर ही प्रसूता को उपलब्ध कराया जा रहा है।
वीरवार को एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा और अस्पताल निदेशक डॉ.अशोक कुमार ने डिलीवरी के बाद वार्ड में भर्ती 14 महिलाओं को उनके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र प्रदान किए। जो बीते 24 घंटों में जन्मे थे। इस अवसर पर डॉ. कुमार ने कहा, इस पहल का उद्देश्य जन्म पंजीकरण को अस्पताल से डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, कागजी कार्रवाई को कम करना और नवजात के परिजनों की सुविधा को बढ़ाना है। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विवेक दीवान, मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) डॉ. सुमित कुमार दुबे और डॉ. शरद पांडे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम कैसे कराएं दर्ज ?
एनडीएमसी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विभाग के रजिस्ट्रार डॉ. सुमित दुबे के मुताबिक अधिकांश माता-पिता अपने बच्चे का नाम अस्पताल से घर पहुंचने के बाद तय करते हैं। रीति -रिवाजों और अनुष्ठानों के साथ नामकरण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ये लोग अक्सर स्थानीय निकाय की ओर से जारी जन्म प्रमाण में बच्चे के नाम का कॉलम खाली छुड़वा देते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (जन्म एवं मृत्यु) ने उक्त माता-पिता की सुविधा के लिए 21 दिन में आवेदन करने का परामर्श जारी किया है। यानि बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर उसका नाम जन्म प्रमाण पत्र में जुड़वाया जा सकता है। इसके लिए माता-पिता को अपनी सरकारी पहचान वाले एक-एक दस्तावेज के साथ 10 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। हालांकि, बच्चे के जन्म के प्रथम वर्ष में जन्म प्रमाण पत्र फ्री और एक साल बाद 20 रुपये शुल्क लेकर जारी किया जाता है। लेकिन कुछ लोग जन्म के अनेक साल बाद भी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करते हैं।
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