FSSAI Action on Alkaline Water: नियमों की धज्जियां उड़ाने पर 31 लाख का स्टॉक जब्त, कंपनी पर बड़ी कार्रवाई
FSSAI Action on Alkaline Water: नियमों की धज्जियां उड़ाने पर 31 लाख का स्टॉक जब्त, कंपनी पर बड़ी कार्रवाई
देश में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अल्कलाइन वाटर बनाने वाली एक कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 31 लाख रुपये का स्टॉक जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता की शिकायत के बाद की गई, जिसमें उत्पाद की गुणवत्ता और लेबलिंग में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं।
मामला फूड सेफ्टी कनेक्ट पोर्टल पर दर्ज एक शिकायत से जुड़ा है, जिसके बाद FSSAI की पश्चिमी क्षेत्रीय टीम ने गुजरात के वडोदरा जिले के सावली स्थित फैक्ट्री पर छापेमारी की। जांच के दौरान अधिकारियों को कई गंभीर खामियां मिलीं, जिनमें उत्पाद पर सही नाम का उल्लेख न होना, सामग्री की जानकारी का अभाव और पैकेजिंग पर गलत विवरण शामिल थे।
निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि बोतलों में भरे पानी का रंग सामान्य नहीं था और उसमें काले रंग के कण तथा तलछट मौजूद थी, जो सीधे तौर पर गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन को दर्शाता है। इसके बाद अधिकारियों ने मौके से लगभग 31.61 लाख रुपये मूल्य का स्टॉक जब्त कर लिया और कंपनी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी।
लैब जांच में सामने आया कि पानी में फुल्विक एसिड नाम का पदार्थ पाया गया, जिसे FSSAI के नियमों के तहत अनुमति नहीं है। जांच रिपोर्ट के अनुसार यह पदार्थ पानी में अलग से मिलाया गया था, जो उपभोक्ता सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन है।
FSSAI ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं तक सुरक्षित, मानक और सही जानकारी वाले खाद्य एवं पेय उत्पाद पहुंचाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह की मिलावट, गलत लेबलिंग या गैर-अनुमोदित पदार्थों के उपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस कार्रवाई के बाद खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बाजार में बिकने वाले पेय उत्पादों की नियमित जांच जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध उत्पाद की जानकारी तुरंत संबंधित पोर्टल या विभाग को दें।





