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Uttar Pradesh : हापुड़ में कांवड़ यात्रा में डीजे के मानकों के उल्लंघन पर पुलिस सख्त, संचालकों को दी चेतावनी

Hapur News : हापुड़ में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यात्रा के दौरान डीजे संचालन को लेकर शासन द्वारा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में डीजे संचालकों के बीच विवाद की सूचना मिलने पर नगर कोतवाली प्रभारी मनीष चौहान तत्काल मौके पर पहुंचे और संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए।

पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही डीजे संचालकों के साथ बैठक कर स्पष्ट कर दिया था कि डीजे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही होगी। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज भी तय सीमा से अधिक नहीं रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई थी।

इसी बीच डीजे संचालकों के बीच प्रतियोगिता के दौरान विवाद होने की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने डीजे संचालकों को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था का पर्व है, इसे प्रतियोगिता या प्रदर्शन का माध्यम न बनाया जाए।

कोतवाली प्रभारी मनीष चौहान ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई डीजे निर्धारित आकार, ध्वनि सीमा या अन्य नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संचालकों से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से यात्रा में सहयोग करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, श्रद्धा और अनुशासन का पर्व है। शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा डीजे संचालन को लेकर जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उनका पालन प्रत्येक डीजे संचालक को हर हाल में करना होगा। यात्रा शुरू होने से पहले सभी डीजे संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि डीजे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप ही होगी तथा ध्वनि की तीव्रता भी तय सीमा से अधिक नहीं रखी जाएगी। इसके बावजूद यदि कोई संचालक नियमों की अनदेखी करता है या तेज आवाज, अधिक बेस अथवा बिना अनुमति के डीजे संचालित करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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