EPFO Amnesty Scheme: ईपीएफओ की एमनेस्टी स्कीम से पीएफ ट्रस्टों को राहत, छह महीने में मिलेगा नियमितीकरण का अवसर

EPFO Amnesty Scheme: ईपीएफओ की एमनेस्टी स्कीम से पीएफ ट्रस्टों को राहत, छह महीने में मिलेगा नियमितीकरण का अवसर
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ऐसे संस्थानों के लिए एमनेस्टी स्कीम-2026 शुरू की है, जो आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड (पीएफ) ट्रस्ट संचालित कर रहे हैं, लेकिन उनके पास केंद्र या राज्य सरकार से औपचारिक छूट (एक्जेम्प्शन) नहीं है। इस योजना का उद्देश्य पात्र संस्थानों को एकमुश्त राहत देते हुए उनके ट्रस्ट का नियमितीकरण सुनिश्चित करना है।
ईपीएफओ के अनुसार यह योजना ऐसे संस्थानों को छह महीने के भीतर अपने पीएफ ट्रस्ट को नियमित कराने का अवसर देगी। नियमितीकरण के बाद संस्थानों को पूर्व प्रभाव से छूट का लाभ मिल सकेगा। साथ ही कई कानूनी विवादों से राहत मिलने और नियमों के अनुपालन में भी सुविधा होगी।
योजना के तहत पात्र संस्थान ईपीएफओ के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ई-मेल के माध्यम से भी स्वीकार किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया गया है।
ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने वाले संस्थानों को अपने वित्तीय खातों का चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर विशेष ऑडिट भी तीन महीने के भीतर पूरा करना होगा, ताकि सभी वित्तीय अभिलेखों का सही तरीके से सत्यापन किया जा सके।
संगठन ने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश और पात्रता की जानकारी उसकी आधिकारिक वेबसाइट तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई है। ईपीएफओ का मानना है कि इस पहल से हजारों संस्थानों को कानूनी और प्रशासनिक राहत मिलेगी तथा कर्मचारी भविष्य निधि व्यवस्था और अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनेगी।





