E-commerce pesticide sale: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कीटनाशक बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

E-commerce pesticide sale: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कीटनाशक बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

नोएडा। जिले में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए कीटनाशकों की बिक्री करने वाली कंपनियों और फर्मों को अब कृषि विभाग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस और निर्धारित नियमों के तहत कीटनाशकों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जा सकेगी। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने बताया कि जिले में ऑनलाइन माध्यम से कीटनाशकों का कारोबार करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कीटनाशी नियमावली 1973 के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए कीटनाशकों की बिक्री के लिए सभी नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ कंपनियां नियमों का पालन किए बिना ऑनलाइन बिक्री कर रही हैं। इसी को देखते हुए कृषि विभाग ने संबंधित कंपनियों और लाइसेंस धारकों को चेतावनी जारी की है।

अधिकारी ने बताया कि केवल वैध लाइसेंस धारक ही लाइसेंस की अवधि के दौरान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को कीटनाशकों की बिक्री कर सकते हैं। विभाग द्वारा समय-समय पर इसकी निगरानी भी की जाएगी।

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