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उत्तर प्रदेश, नोएडा: सात महीने में 98 हजार लोगों को डॉग ने काटा

उत्तर प्रदेश, नोएडा: -SC का आदेश-नोएडा के सभी स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में करना होगा बंद

अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में तत्काल इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन कुत्तों को पकड़ने के बाद उनको शेल्टर में रखा जाएगा।

अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की भावनाओं को जगह नहीं दी जाएगी। आम जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसके आदेश के बाद से ही नोएडा की सोसाइटी और आरडब्ल्यूए में चर्चा काफी हो रही है।

नोएडा प्राधिकरण ने बताया कि- शहर में चार डॉग शेल्टर है। इसमें सेक्टर-34, 50, फेज-2 और सेक्टर-93 में शेल्टर बनाए गए हैं। इसमें से दो शेल्टर सेक्टर-34 और 93 में बने शेल्टरों में डॉग को रखा गया है। इसके अलावा सेक्टर-94 में एनिमल शेल्टर है। यहां बीमार पशुओं का इलाज किया जाता है।

इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी शेल्टर बनाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। प्राधिकरण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्य किया जाएगा। आर्डर कापी आने पर इसका अध्ययन किया जाएगा।

सात महीने में 73 हजार को स्ट्रीट डॉग्स काटा
जिला प्रशासन की ओर से जारी आकड़ों के अनुसार गौतमबुद्ध नगर में विगत सात महीने में 73 हजार 754 लोगों को डॉग ने कटा है। ये सभी बाइट स्ट्रीट डॉग ने की। इसमें जनवरी 2025 में 9383, फरवरी में 10175, मार्च में 11599, अप्रैल में 10925 और जून में 10646 और जुलाई में 10394 में लोगों को काटा है।

पालतू डॉग्स ने 24 हजार को काटा
सात महीने में 24 हजार 856 लोगों को पालतू डॉग ने काटा है। इसमें जनवरी में 3124, फरवरी में 4662 मार्च में 2463, अप्रैल में 3267 मई में 2958, जून में 2815 और जुलाई में 5567 लोगों को पालतू डॉग्स ने काटा है।

इन डॉग्स को रखने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने डॉग्स पालिसी बनाई है। इसके तहत पालतू डॉग्स का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। साथ ही बाइट करने पर भारी भरकम जुर्माना और मुकदमा भी नोएडा में दर्ज किए गए है। रिकार्ड में अब तक 8169 डॉग्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

 

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