Satyendar Jain Bail: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत, कोर्ट में रोने लगीं पत्नी, भारत से बाहर यात्रा करने पर रोक

Satyendar Jain Bail: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत, कोर्ट में रोने लगीं पत्नी, भारत से बाहर यात्रा करने पर रोक

 

  • दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है
  • 50 हजार के निजी मुचलके पर उन्हें बेल दी गई 
  • भारत से बाहर यात्रा करने पर रोक

Satyendar Jain Bail: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा कि अभी ट्रायल खत्म होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर बेल दी गई है। जब फैसला आया, उस समय कोर्ट में उनकी पत्नी भावुक होकर रोने लगीं।

Satyendar Jain Bail:  भारत से बाहर यात्रा करने पर रोक

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन को लंबे समय तक कारावास का सामना करना पड़ा है। कोर्ट ने बताया कि मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है और उनके जमानत के हकदार होने पर विचार किया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे, मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे और भारत से बाहर यात्रा नहीं करेंगे।

पिछले साल स्वास्थ्य के आधार पर मिली थी जमानत

सत्येंद्र जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। आप नेता जैन को पिछले साल मई में स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली थी, और वे 10 महीने तक बेल पर रहे। हालांकि, इस साल मार्च में उनकी नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा। उन्होंने 18 मार्च को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।

पार्टी के लिए भी राहत

दिल्ली के पूर्व मंत्री को मिली बेल आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए भी राहत की बात है। यह जमानत ऐसे समय में मिली है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। सत्येंद्र जैन ही जेल में बंद थे, जबकि उनके अलावा आप के सभी बड़े नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह को पहले ही कोर्ट से राहत मिल चुकी है।

Satyendar Jain Bail:  कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला

ईडी ने उन्हें 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। स्पेशल जज राकेश सयाल ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सत्येंद्र जैन के वकील ने अदालत से कहा था कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ईडी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि रिहा होने पर वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से सामने आया।

Read More: Delhi: दिल्ली में आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर अभियान शुरू, केजरीवाल की चिट्ठी लेकर घर-घर पहुंचे सौरभ भारद्वाज

Hot this week

Bihar : रामकृष्णानगर में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, इलाके में दहशत

Patna (मृत्युंजय) : राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव...

Topics

Bihar : रामकृष्णानगर में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, इलाके में दहशत

Patna (मृत्युंजय) : राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img