Noida Section 163: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में तीन दिन के लिए धारा 163 लागू, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Noida Section 163: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में तीन दिन के लिए धारा 163 लागू, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
Gautam Buddh Nagar Police Commissionerate ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 28 मई से 30 मई तक प्रभावी रहेगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, जुलूस, सार्वजनिक सभा और भीड़ एकत्र करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन का कहना है कि आगामी ईद-उल-अजहा (बकरीद) के दौरान नमाज, कुर्बानी और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने हैं। इसके अलावा विभिन्न किसान और अन्य संगठनों द्वारा प्रदर्शन किए जाने की संभावना भी जताई गई है। ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आदेश के तहत पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा या प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। केवल अधिकृत अनुमति मिलने पर ही ड्रोन का उपयोग किया जा सकेगा।
पुलिस प्रशासन ने धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और जुलूसों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों पर निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य होगा और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थल, दीवार या सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक झंडे, पोस्टर और बैनर लगाने पर रोक लगाई गई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण, वीडियो, ऑडियो या पोस्ट साझा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर विशेष निगरानी रखने की बात कही है।
आदेश में हथियारों के प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। तलवार, भाला, फरसा, त्रिशूल, चाकू, लाठी, डंडा, हॉकी, ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक सामग्री लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि सिख समुदाय की धार्मिक परंपरा के तहत रखे जाने वाले कृपाण को इससे छूट दी गई है।
शादी और बारात समारोहों में हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब और मादक पदार्थों के सेवन पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही मकानों की छतों या खुले स्थानों पर ईंट-पत्थर, बोतलें या अन्य विस्फोटक सामग्री जमा करने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

