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Noida court: जानलेवा हमले के मामले में चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Noida court: जानलेवा हमले के मामले में चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

नोएडा। मारपीट और जान से मारने के प्रयास के गंभीर मामले में सत्र अदालत ने चारों नामजद आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता, सीसीटीवी फुटेज में सामने आए दृश्य और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया।
मामला फेज-3 कोतवाली क्षेत्र का है, जहां वादी अमित ने 20 जनवरी 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 19 जनवरी को जनता फ्लैट के पास उनके पिता रामदयाल के साथ शिवराज गौड़ उर्फ प्रेम कुमार, सत्यप्रकाश तिवारी, अंकुर मिश्रा और दिनेश गौड़ ने मारपीट की। आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने कार से टक्कर मारी, जिससे रामदयाल को गंभीर चोटें आईं।
अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि वादी पक्ष शराब के नशे में था और पहले से घायल अवस्था में था। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने दबाव में आकर एकतरफा कार्रवाई की है। आरोपी शिवराज गौड़ को आत्मसमर्पण के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
वहीं अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से घायल व्यक्ति को वाहन के बोनट पर काफी दूरी तक ले जाते हुए देखा गया है, जो घटना की गंभीरता को दर्शाता है। अभियोजन ने यह भी आशंका जताई कि यदि आरोपियों को जमानत दी गई तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र अदालत ने मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेंगे और मामले की आगे की सुनवाई नियत तिथि पर होगी।

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