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उत्तर प्रदेश, नोएडा: अंश से अधिक भूमि बेचकर प्राधिकरण से पा लिया अतिरिक्त मुआवजा, केस दर्ज

उत्तर प्रदेश, नोएडा: अंश से अधिक भूमि बेचकर प्राधिकरण से पा लिया अतिरिक्त मुआवजा, केस दर्ज

अमर सैनी
उत्तर प्रदेश, नोएडा। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गांव जारचा की भूमि विक्रय प्रकरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामला गाटा संख्या 498 क्षेत्रफल 1.3910 हेक्टेयर का है जिसमें से वर्ष 2013 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से 0.2320 हेक्टेयर भूमि प्राधिकरण के पक्ष में बेची गई थी। आरोप है कि विक्रेता सतेंद्र सिंह निवासी गांव खुरसैदपुर दादरी ने अपने वास्तविक वैधानिक अंश से अधिक भूमि बेचकर अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त कर लिया।

प्राधिकरण के अनुसार, गाटा संख्या 498 में सतेंद्र सिंह का वैधानिक अंश केवल 0.1745 हेक्टेयर था जबकि उन्होंने 0.2320 हेक्टेयर भूमि का विक्रय प्राधिकरण को कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 0.058 हेक्टेयर भूमि अधिक बेचकर अतिरिक्त मुआवजा ले लिया। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा लगातार नोटिस जारी किए गए। 20 फरवरी, 24 अप्रैल व 22 मई 2025 को पत्र भेजकर आरोपी को धनराशि जमा कराने के निर्देश दिए गए थे लेकिन आरोपी द्वारा अब तक राशि जमा नहीं कराई गई।

क्षेत्रीय लेखपाल विक्रांत मिश्र की ओर से दर्ज तहरीर में कहा गया है कि आरोपी ने अधिक भूमि बेचकर न केवल अवैध मुआवजा प्राप्त किया गया बल्कि नोटिस जारी होने के बाद भी धनराशि प्राधिकरण को वापस नहीं की। सूरजपुर कोतवाली पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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