Noida Land Fraud: भूखंड बेचने के नाम पर महिला से 2.25 करोड़ की ठगी, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

Noida Land Fraud: भूखंड बेचने के नाम पर महिला से 2.25 करोड़ की ठगी, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

नोएडा में आवासीय भूखंड दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सेक्टर-63ए में जमीन दिलाने का झांसा देकर एक महिला से करीब 2.25 करोड़ रुपये ठग लिए गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पहले कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद महिला को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के आदेश के बाद अब सेक्टर-63 थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

मामले की शिकायत सेक्टर-122 निवासी सुनीता चौधरी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर की थी। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने परिवार के लिए एक आवासीय भूखंड की जरूरत थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात दिल्ली के न्यू कोंडली निवासी छविराम शर्मा से हुई। आरोपी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह नोएडा के सेक्टर-63ए में 126.45 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड दिला सकता है। विश्वास दिलाने के लिए आरोपी ने कथित तौर पर जमीन से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए, जिससे महिला को लगा कि सौदा सही है।

बताया गया कि इस भूखंड का सौदा करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपये में तय हुआ था। सुनीता चौधरी ने सबसे पहले 30 जनवरी 2024 को आरोपी को चेक के माध्यम से 10 लाख रुपये दिए। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को नोएडा प्राधिकरण में ट्रांसफर मेमोरेंडम भी कर दिया गया। इसके बाद जब रजिस्ट्री कराने की बात आई तो आरोपी ने आधार कार्ड में नाम की गलती का बहाना बनाते हुए कुछ समय मांग लिया।

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने 3 अप्रैल 2024 को उनके पक्ष में एक इकरारनामा तैयार कराया, लेकिन उस दस्तावेज में भूखंड की कीमत केवल 65 लाख रुपये दिखाई गई। जब इस बारे में आरोपी से पूछा गया तो उसने इसे दस्तावेजी गलती बताकर मामला टाल दिया। आरोपी के भरोसे में आकर महिला ने अलग-अलग तारीखों में करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपये और दे दिए।

इसके बाद भी आरोपी ने अपनी मजबूरी बताते हुए पीड़िता से 15 लाख रुपये और मांग लिए। महिला ने भरोसा करते हुए यह रकम भी दे दी। लेकिन इतने पैसे लेने के बावजूद आरोपी बार-बार रजिस्ट्री करने से बचता रहा। लगातार टालमटोल से परेशान होकर जब पीड़िता ने मामले की पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ।

जांच में पता चला कि आरोपी छविराम शर्मा ने इसी तरह कई अन्य लोगों को भी भूखंड बेचने के नाम पर इकरारनामा करके धोखाधड़ी की है। जब पीड़िता ने अपने 2.25 करोड़ रुपये वापस मांगे तो आरोपी ने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी। पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई न होने पर आखिरकार महिला को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

कोर्ट के आदेश के बाद सेक्टर-63 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपी द्वारा की गई अन्य संभावित ठगी की भी पड़ताल की जाएगी।

ममूटी ने कहा कि उन्हें ‘मेगास्टार’ की उपाधि पसंद नहीं है, उन्हें लगता है कि उनके जाने के बाद लोग उन्हें याद नहीं रखेंगे

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