Uttar Pradesh : मथुरा में अवैध कॉलोनी पर एमवीडीए का बुलडोजर एक्शन, राहुल चौधरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

Mathura : मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनाइजरों और बिना स्वीकृति के किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ अपना कड़ा रुख जारी रखा है। इसी क्रम में आज दिनांक 2 जून 2026 को गोवर्धन के सौंख रोड पर एक बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार, सौंख रोड गोवर्धन पर श्री राहुल चौधरी द्वारा लगभग 5000 वर्ग मीटर यानी करीब 6 बीघा भूमि पर बिना किसी वैध स्वीकृति और ले-आउट पास कराए अवैध रूप से भूमि विभाजन कर विकास कार्य कराया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर विकास प्राधिकरण की टीम ने मौके का मुआयना किया और निर्माण कार्य को अवैध पाया।

अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत राहुल चौधरी के विरुद्ध वाद दायर किया गया था। प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार विपक्षी को अपना पक्ष रखने और भू-अभिलेख प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय और अवसर प्रदान किया गया। परंतु श्री राहुल चौधरी न तो स्वयं प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित हुए और न ही उनकी तरफ से भूमि विभाजन या विकास कार्य से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या अभिलेख कार्यालय में जमा कराए गए।

विपक्षी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब या दस्तावेज न देने पर सक्षम अधिकारी ने अवैध निर्माण और भूमि विभाजन को पूरी तरह अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए। इसी आदेश के अनुपालन में आज भारी पुलिस बल और प्राधिकरण के प्रवर्तन दल की मौजूदगी में गोवर्धन सौंख रोड पर अवैध रूप से विकसित की जा रही साइट पर ध्वस्तीकरण की सख्त कार्रवाई की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में किसी भी क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए या अवैध रूप से प्लॉटिंग और निर्माण कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

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