Noida: त्योहारों के मद्देनज़र 5 दिन के लिए धारा 163 लागू, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर रोक

Noida: त्योहारों के मद्देनज़र 5 दिन के लिए धारा 163 लागू, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर रोक
उत्तर प्रदेश के Noida में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने जनपद में 2 मार्च से 6 मार्च तक धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है। यह फैसला आगामी त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इन पांच दिनों के दौरान बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना, धरना-प्रदर्शन करना या सार्वजनिक सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, भड़काऊ भाषण देना, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना या आपत्तिजनक पोस्ट साझा करना भी प्रतिबंध के दायरे में आएगा। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमना, बिना अनुमति डीजे या तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल करना भी पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। पुलिस ने विशेष रूप से सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बढ़ाने की बात कही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना को तुरंत रोका जा सके।
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और त्योहारों को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनज़र अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवश्यक सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और पूर्व निर्धारित सरकारी कार्यक्रमों पर यह आदेश लागू नहीं होगा, बशर्ते संबंधित प्राधिकरण से अनुमति ली गई हो।
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