Noida: वाहन चोरी के मामले में बीमा कंपनी को झटका, उपभोक्ता आयोग ने क्लेम देने का दिया आदेश

Noida: वाहन चोरी के मामले में बीमा कंपनी को झटका, उपभोक्ता आयोग ने क्लेम देने का दिया आदेश

नोएडा में जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल लापरवाही का हवाला देकर बीमा कंपनी वाहन चोरी के क्लेम को खारिज नहीं कर सकती। आयोग ने ई-रिक्शा चोरी के मामले में बीमा कंपनी को पीड़ित को क्लेम राशि और ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है।

सेक्टर-8 स्थित जेजे कॉलोनी निवासी चांद ने अपने ई-रिक्शा का बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। इसके लिए उन्होंने करीब 73 हजार रुपये का प्रीमियम जमा किया था। 4 मार्च 2019 को सेक्टर-8 के ई-ब्लॉक इलाके से उनका ई-रिक्शा चोरी हो गया था। घटना के बाद उन्होंने थाना सेक्टर-20 में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने लंबे समय तक वाहन की तलाश की, लेकिन ई-रिक्शा बरामद नहीं हो सका। इसके बाद पुलिस ने अदालत में अंतिम रिपोर्ट (एफआर) दाखिल की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

वाहन नहीं मिलने के बाद पीड़ित ने बीमा कंपनी से क्लेम राशि की मांग की, लेकिन कंपनी ने भुगतान से इनकार कर दिया। बीमा कंपनी का कहना था कि वाहन मालिक ई-रिक्शा में चाबी लगी छोड़ गया था, जो गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर क्लेम निरस्त कर दिया गया।

मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी अपने आरोप के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। आयोग ने कहा कि बिना पर्याप्त प्रमाण के क्लेम खारिज करना सेवा में कमी माना जाएगा।

आयोग ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 1.75 लाख रुपये की क्लेम राशि के साथ 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान 30 दिन के भीतर करे।

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