NationalNoida

लिफ्ट एक्ट के तहत अब तक एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं

लिफ्ट एक्ट के तहत अब तक एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं

अमर सैनी

नोएडा। लिफ्ट एक्ट के तहत अब तक एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जबकि रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिए एक महीना बीत चुका है। प्रशासन के पास दस से अधिक कंपनियां पूछताछ के लिए आ चुकी हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। जिला प्रशासन ने लिफ्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सोमवार को फिर से चेतावनी जारी की है। प्रदेश सरकार ने 25 सितंबर को लिफ्ट एवं एस्केलेटर एक्ट लागू किया था। एक्ट लागू होने के बाद जिलाधिकारी ने एक कमेटी बनाई थी। 29 अक्तूबर को कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी लिफ्टों का पंजीकरण कराना होगा। इसकी जिम्मेदारी लिफ्ट मालिक की होगी। पंजीकरण के लिए कलेक्ट्रेट के एडीएम वित्त एवं राजस्व कार्यालय में आवेदन करना होगा। 25 सितंबर से छह माह के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिलहाल इसमें एक भी आवेदन नहीं आया है। प्रशासन ने पंजीकरण न कराने पर सौ से दस हजार रुपये जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। वहीं, 30 दिन की समय सीमा के बाद संचालन बंद करने का भी नियम है। डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स ऋषभ कुमार अग्रवाल ने बताया कि लिफ्ट एक्ट के तहत लिफ्ट एवं एस्केलेटर का पंजीकरण स्थानीय सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा द्वारा किया जाएगा। जिले के परिषदीय विद्यालयों में गठित प्रबंध समिति का कार्यकाल 30 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। इसे देखते हुए अब नई प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि समय से समिति का गठन पूरा हो सके।

जिले के चारों ब्लॉकों में 511 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें करीब 85 हजार छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। सभी परिषदीय विद्यालयों में हर साल नई प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। प्रबंध समिति का काम अपनी योजनाओं को बच्चों तक पहुंचाना होता है। जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके और वे अपना भविष्य बेहतर बना सकें। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से नई समिति के गठन के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह प्रक्रिया समय से करने को कहा गया है।बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि वर्तमान प्रबंध समिति का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। समिति का गठन एक वर्ष के लिए होगा। शासन ने नई प्रबंध समिति के गठन के निर्देश दिए हैं। यह प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।

Related Articles

Back to top button