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Greater Noida Authority Action: ग्रेनो प्राधिकरण ने खेड़ा चौगानपुर में 8 रिहायशी टावरों को किया सील

Greater Noida authority action, illegal construction sealed

Greater Noida Authority Action: ग्रेनो प्राधिकरण ने खेड़ा चौगानपुर में 8 रिहायशी टावरों को किया सील

रिपोर्ट: अजीत कुमार

ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बृहस्पतिवार सुबह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के भूलेख और परियोजना विभाग की संयुक्त टीम ने खेड़ा चौगानपुर स्थित खसरा संख्या 109 के भूखंड पर बने 8 रिहायशी टावरों को सील कर दिया। इन टावरों में 100 से अधिक फ्लैट बने हुए थे, जो बिना किसी अनुमति और बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से तैयार किए गए थे। राहत की बात यह रही कि सील किए गए सभी फ्लैट फिलहाल खाली थे।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर भूलेख और परियोजना विभाग की टीमों को संयुक्त अभियान चलाने के लिए कहा गया था, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। प्राधिकरण का स्पष्ट कहना है कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह कार्रवाई प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव की निगरानी में की गई। मौके पर ओएसडी अभिषेक पाठक, ओएसडी राम नयन सिंह, वर्क सर्किल-3 के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम, प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर, सहायक प्रबंधक राजीव मोटला सहित स्थानीय पुलिस और प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया को नियमों के अनुसार पूरा किया गया और सभी 8 टावरों को विधिवत सील कर दिया गया।

प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि यह भूमि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आती है और यहां किए गए निर्माण के लिए न तो कोई अनुमति ली गई थी और न ही भवन का नक्शा पास कराया गया था। इसके बावजूद रिहायशी टावर बनाकर फ्लैट तैयार कर दिए गए, जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। इस मामले में प्राधिकरण की ओर से पहले नोटिस भी जारी किए जा चुके थे और एफआईआर भी दर्ज है, इसके बावजूद निर्माण कार्य रोका नहीं गया।

ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ ने चेतावनी दी है कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति या बिना नक्शा पास कराए किए गए किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में जमीन या फ्लैट खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी परेशानी से बचा जा सके। उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों या निर्माण में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं, क्योंकि ऐसे मामलों में बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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संवाददाता

Tirthankar Sarkar

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