
Khan Sir: खान सर को अदालत से राहत, अगली सुनवाई 20 जून को, कोर्ट ने मांगी केस डायरी
प्रसिद्ध शिक्षक और फैजल खान उर्फ खान सर को पटना व्यवहार न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 20 जून को की जाएगी और तब तक फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं होगी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े दोनों गिरफ्तार सुरक्षा गार्डों की केस डायरी भी तलब की है। न्यायालय ने जांच से संबंधित सभी जरूरी अभिलेख और दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है, ताकि पूरे मामले के तथ्यों की विस्तार से जांच की जा सके। अदालत के इस आदेश को खान सर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
यह मामला पिछले सप्ताह मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद के दौरान खान सर ने अपने सुरक्षा गार्डों को भीड़ पर फायरिंग करने के निर्देश दिए थे।
मामले में खान सर का नाम भारतीय न्याय संहिता की हत्या के प्रयास से जुड़ी धाराओं और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी में शामिल किया गया है। हालांकि खान सर की ओर से इन आरोपों को लेकर अभी तक सार्वजनिक रूप से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
इसी घटना से जुड़ी जवाबी प्राथमिकी में नामजद ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन आनंद को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद हालात अचानक हिंसक हो गए थे।
पुलिस के अनुसार 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर हिंसा भड़क गई थी। आरोप है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े 15 से 20 लोगों के समूह ने संस्थान में घुसकर तोड़फोड़ की, पथराव किया और सुरक्षा गार्ड चुन-चुन पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद घटनास्थल पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी।
अब पूरे मामले में सभी पक्षों की नजरें 20 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत उस दिन पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी, जांच रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करेगी। मामले को लेकर पटना में छात्रों और कोचिंग संस्थानों के बीच भी काफी चर्चा बनी हुई है।





