हरियाणा

Haryana: अब फैमिली आईडी में बदल सकता है परिवार का मुखिया, CSC पर ऑनलाइन डालनी होगी रिक्वेस्ट

हरियाणा परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपडेट हो चुका है। अब परिवार पहचान पत्र में परिवार के मुखिया का नाम बदलने का भी विकल्प आरंभ कर दिया है। इसके लिए उन्हें किसी दस्तावेज की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर पहुंचकर हरियाणा परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट दर्ज करानी होगी।

अब नए विकल्प के तहत परिवार पहचान पत्र में परिवार का मुखिया बदला जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र में आपस में गलत दर्शाए गए रिश्ते की त्रुटि भी अब तुरंत ठीक हो सकेगी। इसके लिए पात्रों को कॉमन सर्विस सेंटर पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालनी होगी और जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।

पहली बार परिवार पहचान पत्र में परिवार का मुखिया बदलने और गलत रिश्तों को ठीक करने का विकल्प खोला है। अब तक परिवार पहचान पत्र में परिवार में आयु और रिश्ते में सबसे बड़े व्यक्ति को ही मुखिया दर्शाया जाता रहा है। मगर, अब दादा या फिर पिता का नाम परिवार में शामिल होते हुए भी बेटा या पोता भी मुखिया बन सकेगा या किसी महिला को भी मुखिया बनाया जा सकेगा। इतना ही नहीं लोन लेने के लिए आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) भरने के कारण सूची से नाम कटे बीपीएल परिवार भी अब तीन साल के बजाय एक साल बाद ही फिर से अपने परिवार की आमदनी संशोधित या कम करा सकेंगे।

भिवानी जिले में 3,24,579 परिवारों के 12,49,175 सदस्यों का डाटा हरियाणा परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपडेट हो चुका है। मानव सूचना एवं संसाधन विभाग में अब परिवार पहचान पत्र में परिवार के मुखिया का नाम बदलने का भी विकल्प आरंभ कर दिया है। इसमें कोई भी परिवार अपनी मनमर्जी से मुखिया का चयन कर उसका नाम दर्ज करा सकता है। इसके लिए उन्हें किसी दस्तावेज की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर पहुंचकर हरियाणा परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट दर्ज करानी होगी। इसके बाद परिवार का मुखिया उसकी फैमिली आईडी में बदल जाएगा। इसी तरह अब किसी परिवार के परिवार पहचान पत्र में अगर सदस्यों के रिश्ते गलत दर्ज हैं तो उन्हें भी ठीक कराया जा सकेगा।

आईटीआर भरने वाले भी एक साल बाद फिर करा सकेंगे आय में संशोधन
बीपीएल सूची से कई परिवारों के नाम तो सिर्फ इसलिए हट गए, क्योंकि बैंक से कर्ज लेने की चाह में आयकर विभाग से आईटीआर भरते रहे हैं। पहले आईटीआर भरने वाले परिवार तीन साल तक अपनी आय संशोधित नहीं करा सकते थे, मगर अब एक साल बाद ही आईटीआर भरने वाले परिवार भी अपने परिवार की आमदनी को संशोधित करा सकेंगे।

अधिकारी के अनुसार
परिवार पहचान पत्र में मुखिया का नाम बदलने का पहली बार विकल्प दिया गया है। जबकि परिवार सदस्यों के रिश्तों में हुई गलती को सुधारने के लिए भी विकल्प पहली बार खोला गया है। आरटीआई भरने वाले बीपीएल परिवार अब एक साल बाद फिर से आय में संशोधन करा सकेंगे। पहले तीन साल तक ऐसे परिवार आय में संशोधन नहीं करा सकते थे। ये नए विकल्प देने से हजारों परिवार पहचान पत्रों की गलतियां ठीक होंगी और परिवार के सदस्यों को भी इनका फायदा मिलेगा। – खुशवंत सिंह, जिला समन्वयक, मानव सूचना एवं संसाधन विभाग भिवानी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button