
EPF interest 2026: EPF खातों पर 8.25% ब्याज, सीबीटी ने की सिफारिश, 1.33 लाख खातों को मिलेगा लाभ
नई दिल्ली। केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 239वीं बैठक में कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) खातों पर वित्त वर्ष 2025–26 के लिए 8.25% ब्याज दर देने की सिफारिश की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. मनसुख मांडविया ने की। अंतिम अधिसूचना केंद्र सरकार जारी करेगी, जिसके बाद यह ब्याज खातों में जमा किया जाएगा।
बैठक में यह बताया गया कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद ईपीएफओ ने मजबूत वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए बेहतर रिटर्न सुनिश्चित किया है। यह कदम देश के करोड़ों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा को और मजबूत करेगा।
सिर्फ ब्याज दर ही नहीं, बल्कि बैठक में कई महत्वपूर्ण सुधार भी मंजूर किए गए। इसमें छोटे निष्क्रिय EPF खातों का स्वतः निपटान शामिल है। पहले चरण में 1,000 रुपये या उससे कम राशि वाले लगभग 1.33 लाख खातों में कुल 5.68 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। इसके अलावा छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए एकमुश्त एमनेस्टी योजना और ईपीएफ छूट के लिए नया सरल एसओपी लागू करने का फैसला किया गया, जिससे अनुपालन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनेगी।
साथ ही सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुरूप नए ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजनाओं (2026) को भी मंजूरी दी गई। इससे सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा बोर्ड ने ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25, बजट अनुमान, निवेश से जुड़े एसओपी और भर्ती परीक्षाओं के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) को एजेंसी नियुक्त करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया। सरकार का कहना है कि ये निर्णय देश के कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा, तेज सेवाएं और अधिक पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
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