Allahabad High Court: गौतमबुद्ध नगर के डीएम तलब, अदालत ने जारी किया जमानती वारंट

Allahabad High Court: गौतमबुद्ध नगर के डीएम तलब, अदालत ने जारी किया जमानती वारंट

नोएडा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत के आदेशों की कथित अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का भी आदेश दिया है।

यह मामला महेंद्र दत्त शर्मा से जुड़े प्रकरण से संबंधित है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने अदालत के 8 दिसंबर 2025 और 5 जनवरी 2026 के आदेशों के बावजूद अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया।

1 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई में अदालत ने इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने जिलाधिकारी को 2 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।

इसके साथ ही अदालत ने संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। रजिस्ट्रार (अनुपालन) को भी न्यायालय के आदेश के पालन के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब अदालत में जिलाधिकारी की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले जवाब और आगे की सुनवाई पर सभी की नजर रहेगी।

 

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