उत्तर प्रदेश : हापुड़ में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Hapur News : 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश मिताली गोविंद राय ने अभियुक्त राजू को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 30,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

घटना का विवरण

विशेष लोक अभियोजक करुणा नागर के अनुसार, घटना 3 जून 2023 को गढ़मुक्तेश्वर के एक गांव में हुई थी। पीड़िता दोपहर साढ़े 12 बजे गांव की एक दुकान पर सामान लेने गई थी। रास्ते में गांव के ही राजू ने उसे रोक लिया और जबरन अपने घेर में ले जाकर दुष्कर्म किया।

न्यायालय का फैसला

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के अपराधों में कड़ी से कड़ी सजा देना आवश्यक है, ताकि समाज में अपराधियों के प्रति एक कड़ा संदेश जा सके।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद विवेचक ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।

पीड़िता को न्याय

इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है। न्यायालय के फैसले से स्पष्ट है कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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