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Noida Fake Investigation Bureau Case: अधिवक्ता आरिफ नासिर भट्ट को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Noida Fake Investigation Bureau Case: अधिवक्ता आरिफ नासिर भट्ट को नहीं मिली अग्रिम जमानत

नोएडा में फर्जी ‘इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो’ के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में नामजद आरोपी अधिवक्ता Arif Nasir Bhatt को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं है।

यह मामला थाना फेस-3 क्षेत्र में वर्ष 2025 में दर्ज किया गया था। जानकारी के अनुसार 10 अगस्त 2025 को पुलिस को सेक्टर-70 में बीएस-136 पते पर संचालित एक संदिग्ध संगठन के बारे में सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि यहां ‘इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो’ नाम से एक फर्जी संस्था चलाई जा रही थी, जिसके जरिए लोगों से धोखाधड़ी की जा रही थी।

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में Vibhash Chand Adhikari, Arogya Adhikari, Babul Chand Mandal, Pintu Pal, Samapad Mal और Ashish Kumar शामिल थे।

जांच में सामने आया कि आरोपी इस फर्जी संगठन के माध्यम से खुद को अंतरराष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसी से जुड़ा बताते थे और संस्था के नाम पर लोगों से दान तथा सदस्यता शुल्क के रूप में पैसे वसूलते थे। आरोपियों ने पुलिस जैसा दिखने वाला एक लोगो भी तैयार कर रखा था, जिससे लोग भ्रमित हो जाते थे।

इसके अलावा आरोपियों द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के नाम से दिखाए गए प्रमाण पत्र भी जांच में फर्जी पाए गए। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी जांच जारी है और अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। अदालत द्वारा अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के बाद आरोपी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

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