Noida Fraud: रुपये दोगुने करने का झांसा देकर 16.80 लाख ठगी, आरोपी की जमानत खारिज

Noida Fraud: रुपये दोगुने करने का झांसा देकर 16.80 लाख ठगी, आरोपी की जमानत खारिज
नोएडा के बिसरख कोतवाली क्षेत्र में रुपये दोगुने करने का लालच देकर 16.80 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी इन्द्रमणी उर्फ राजा उर्फ इन्द्र को अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
अभियोजन के अनुसार, वादी ने पांच दिसंबर 2025 को इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया कि उनके जीजा विशाल अग्रवाल को सोनू यादव नाम के व्यक्ति ने रुपये दोगुने करने का लालच दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने एक परिचित के माध्यम से 16.80 लाख रुपये की व्यवस्था की और आरोपी से मिलने गौड़ सिटी पहुंचे।
आरोप है कि आरोपी और उसके साथियों ने उन्हें एक सोसाइटी के फ्लैट पर बुलाया और असली रुपये लेकर नकली नोटों से भरा बैग थमा दिया। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान आरोपी इन्द्रमणी को उसके पांच अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से 70 हजार रुपये नकद, एक मोबाइल फोन, दो फर्जी आधार कार्ड और एक इंटरनेट डोंगल बरामद किया गया।
पुलिस ने आरोपियों की गाड़ियों की तलाशी ली तो उनमें से नोट गिनने की मशीन, ग्राइंडर मशीन, नोटनुमा कागज की गड्डियां और अन्य उपकरण भी बरामद हुए। जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य अपनी पहचान छिपाकर लोगों को रुपये दोगुने करने का झांसा देकर ठगी करते थे।
मामले की जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपी की संलिप्तता की पुष्टि हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।




