Noida Kidnapping Case: अपहरण और मारपीट के आरोपी मोनू चौधरी को सशर्त जमानत
नोएडा के सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में दर्ज अपहरण, मारपीट और उत्पीड़न के गंभीर मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी मोनू चौधरी को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह राहत दी। मामला 13 दिसंबर 2025 की रात का बताया जा रहा है, जिसमें वादी इन्द्रजीत उर्फ गुड्डू ने गंभीर आरोप लगाए थे।
शिकायत के अनुसार घटना सेक्टर-42 स्थित गोदरेज गेट नंबर-2 के पास हुई। वादी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह स्कूटी से जा रहा था, तभी दो कारों में सवार आरोपियों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि पहले उसकी स्कूटी को टक्कर मारी गई और फिर जबरन कार में डाल लिया गया। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी, उसके साथ मारपीट की और आंखों पर कपड़ा बांधकर उसे दनकौर क्षेत्र में एक कमरे में बंद कर दिया।
वादी ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे निर्वस्त्र कर अपमानित किया और जूते चटवाए। साथ ही वीडियो बनाने की धमकी देकर मानसिक उत्पीड़न किया गया। मामले में दर्ज मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित को 13 चोटें आई थीं, जिसे अभियोजन पक्ष ने अदालत में गंभीरता से रखा।
अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि घटना संगीन है और पीड़ित के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। वहीं आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले में सह-आरोपी अनुज तंवर, मोहित और विवेक को पूर्व में ही सत्र न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। इसी आधार पर मुख्य आरोपी को भी राहत देने की मांग की गई।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए मोनू चौधरी को सशर्त जमानत दे दी। जमानत की शर्तों में जांच में सहयोग करना और गवाहों को प्रभावित न करना शामिल है। फिलहाल मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित तिथि पर की जाएगी।
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