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उत्तर प्रदेश, नोएडा: बकाया नहीं देने वाले सोसाइटी के बाहर लगेंगे बोर्ड

उत्तर प्रदेश, नोएडा: -नोएडा प्राधिकरण फोटो के साथ करेगी ऑनलाइन, दिसंबर 2023 आदेश के बाद जमा हुए 528 करोड़

अजीत कुमार

उत्तर प्रदेश, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण उन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के बाहर होर्डिंग लगवा रहा है। जिन पर प्राधिकरण का करोड़ों रुपए बकाया है। बोर्ड सोसाइटी के बाहर सरकारी जमीन पर लगाए जा रहे है। इसकी एक लिस्ट भी ऑनलाइन की जाएगी। जिसमें बोर्ड के साथ ग्रुप हाउसिंग बिल्डर का नाम दिया जाएगा। हाल ही में नोएडा प्राधिकरण ने एक बोर्ड लोटस पनाश सोसाइटी के बाहर लगवाया। एनसीएलटी में ये प्रोजेक्ट है। बोर्ड पर वहां के निवासियों ने आपत्ति जताई।

प्राधिकरण सीईओ लोकेश एम ने बताया कि प्राधिकरण कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा है। बल्कि लोगों को बता रहा है कि परियोजना पर कितना बकाया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। होर्डिंग परिसर के बाहर, सरकारी जमीन पर हैं।” उन्होंने आगे कहा कि सभी डिफॉल्ट होने वाली परियोजनाओं के बाहर ऐसे होर्डिंग लगाए जाएंगे। उनकी तस्वीरें प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएंगी। उन्होंने कहा, “इन परियोजनाओं पर सामूहिक रूप से हजारों करोड़ रुपए बकाया हैं।” उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 में अमिताभ कांत की सिफारिश के बाद भी कई डेवलपर अपना बकाया जमा करने ओर नीतिगत लाभों का फायदा उठाने सामने नहीं है। इस लिए इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है। 29 सितंबर तक कुल 57 बिल्डर परियोजनाओं में से 35 बिल्डर परियोजनाओं ने अमिताभ कांत की सिफारिश का लाभ लिया। 25 प्रतिशत राशि के सापेक्ष इन बिल्डरों ने 528.13 करोड़ जमा कराए। छह बिल्डर ऐसे है जिन्होंने पूरा जमा करा दिया। 13 ऐसे है जिन्होंने 25 प्रतिशत के सापेक्ष आंशिक धनराशि करीब 28.60 करोड़ जमा कराई।

तीन हजार से ज्यादा रजिस्ट्री
इन पैसों से करीब 5758 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री हो सकती है। जिसमें से अब तक 3724 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री हो गई है। बोर्ड ने निर्णय लिया कि ऐसे 10 बिल्डर परियोजनाएं जिनकी की ओर से सहमति के बाद भी बकाया नहीं दिया गया। 13 ने आंशिक पैसा जमा किया। वहीं 35 जिन्होंने 25 प्रतिशत के अलावा पैसा जमा नहीं किया गया।

अभी और कसेगा शिकंजा
जबकि इन 35 को और पैसा जमा करने के लिए प्राधिकरण की ओर से नोटिस और समय दोनों दिया गया। प्राधिकरण की बोर्ड इसे शासनादेश के प्रतिकूल मानती है। साथ ही निर्णय लिया गया कि शासनादेश के तहत दिए जाने वाले लाभ की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और बकायदारों की वसूली प्राधिकरण नियम से होगी।

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