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उत्तर प्रदेश, नोएडा: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन और लेजर प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश, नोएडा: -20 KM तक बिना एनओसी निर्माण नहीं किया जा सकता, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

अजीत कुमार

उत्तर प्रदेश, नोएडा।नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर आपदा प्रबंधन और एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन को लेकर आज कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बैठक की। बैठक में एयरपोर्ट एनवायर्नमेंट मैनेजमेंट कमेटी (AEMC), एअरोड्रोम कमेटी (AC) एवं एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लानिंग कमेटी (AEPC) के अधिकारी उपस्थित रहे।

एयरपोर्ट पर वर्तमान में क्या स्थिति है। कितना काम हो गया है। कितना बचा है। इस पर अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन किया। जिलाधिकारी ने कहा- एयरपोर्ट के 20 किमी के दायरे में बिना एनओसी किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्षेत्र में साफ-सफाई बनाए रखी जाए। जलभराव रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। पक्षियों एवं आवारा जानवरों की गतिविधियों को कंट्रोल किया जाए। ताकि विमान संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए।

ड्रोन लेजर पर प्रतिबंध
ड्रोन एवं लेजर लाइट जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। आसपास और ग्रामीण इलाकों में इससे संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाए। AEMC, AC एवं AEPC समितियों व अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय एवं सहयोग को और अधिक मजबूत किया जाए। आपदा प्रबंधन योजनाओं, आपातकालीन मेडिकल सुविधा, अग्निशमन एवं बचाव कार्य, पुलिस सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा संगठनों की भागीदारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की।

आपदा प्रबंधन पहली प्राथमिकता
मेधा रूपम ने कहा- एयरपोर्ट का सुरक्षित संचालन एवं आपदा प्रबंधन ही हमारी पहली प्राथमिकता है। सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर निर्धारित समय पर प्रगति से अवगत कराते रहें। ताकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्वस्तरीय एवं सुरक्षित एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा सके।

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