उत्तर प्रदेश, नोएडा: मल्टीपल जीपीए रजिस्ट्री को लेकर प्राधिकरण में तैयार होगी नई व्यवस्था, 1000 से ज्यादा मामले होंगे हल

अमर सैनी

उत्तर प्रदेश, नोएडा। शहर में मल्टीपल जीपीए (General Power of Attorney) रजिस्ट्री से संबंधित मामलों को लेकर एक नई व्यवस्था बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। बोर्ड ने अधिकारियों को इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है, ताकि आवंटियों को रजिस्ट्री की सुविधा मिल सके। नोएडा में इस समय 1000 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां एक ही संपत्ति पर कई जीपीए दस्तावेज मौजूद हैं, और इस कारण रजिस्ट्री की प्रक्रिया अटकी हुई है।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा कराए गए सर्वे में यह पाया गया कि नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक जीपीए दस्तावेज हैं। हालांकि, नोएडा प्राधिकरण के अनुसार, मल्टीपल जीपीए के आधार पर कोई भी रजिस्ट्री नहीं की जा सकती है और ना ही ऐसे फ्लैट्स पर कब्जा लिया जा सकता है। इस स्थिति के समाधान के लिए बोर्ड ने एक नई योजना बनाने का निर्णय लिया है, ताकि इस मुद्दे का निवारण हो सके। वर्तमान में 10 दिसंबर 2024 को एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड ने एक पत्र में यह जानकारी दी कि जलवायु विहार सेक्टर-21 और सेक्टर-25 में करीब 730 परिवार प्रथम जीपीए के तहत निवास कर रहे हैं, जबकि 200 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक जीपीए दस्तावेज हैं। यह संख्या सिर्फ दो सेक्टरों की है, जबकि नोएडा में और भी कई सेक्टर हैं जहां मल्टीपल जीपीए के आधार पर लोग निवास कर रहे हैं। इस स्थिति में रजिस्ट्री की प्रक्रिया जटिल हो गई है।

पूर्व में हुई है 600 संपत्तियों की रजिस्ट्री
2003 में जारी शासनादेश के तहत, नोएडा में आवासीय और औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवंटित संपत्तियों पर पावर ऑफ एटार्नी (जीपीए) के आधार पर रजिस्ट्री की एक कार्ययोजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत, ट्रांसफर शुल्क लेकर रजिस्ट्री की गई थी। 2004 से 2006 के बीच 600 संपत्तियों की रजिस्ट्री मल्टीपल जीपीए के आधार पर की गई थी, जिसमें विभिन्न प्रतिशत शुल्क लिया जाता था।

अब नई नीति लागू करने पर विचार
अब, नोएडा प्राधिकरण द्वारा 2003 की नीति के तहत फिर से नीतिगत निर्धारण करने का विचार किया जा सकता है। इसके तहत विभिन्न प्रकार के जीपीए धारकों से रजिस्ट्री के लिए अलग-अलग शुल्क लिया जाएगा। आवंटी द्वारा सामान्य रजिस्ट्री पर 2.50 प्रतिशत शुल्क लगेगा। आवंटी के जीपीए धारक द्वारा अपने रक्त संबंधी के लिए रजिस्ट्री करने पर 3.75 प्रतिशत शुल्क लगेगा। आवंटी के जीपीए धारक द्वारा अन्य के पक्ष में रजिस्ट्री करने पर 5 प्रतिशत शुल्क लगेगा। आवंटी के जीपीए धारक द्वारा पुनः जीपीए सेकेंड रजिस्ट्री पर 10 प्रतिशत शुल्क लगेगा। तीसरे जीपीए धारक द्वारा रजिस्ट्री पर 15 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।

अगली बोर्ड बैठक में रखी जाएगी नई व्यवस्था
बोर्ड बैठक में इस मामले पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की जाएगी, जिससे आवंटियों को रजिस्ट्री कराई जा सके और उन्हें लाभ मिल सके। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आगामी बोर्ड बैठक में इस नई व्यवस्था को प्रस्तुत करें। इस कदम से नोएडा में मल्टीपल जीपीए से जुड़े मामलों को सुलझाने में मदद मिल सकती है, और रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है, जिससे आवंटियों को राहत मिलेगी और कानूनी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

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