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उत्तर प्रदेश : हापुड़ में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार, तीन वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का अर्थदंड

Hapur News : हापुड़ की अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी इरकान को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

क्या था मामला?

पीड़िता ने दो जुलाई 2021 को सिंभावली थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा है। जब वह जंगल में घास लेने जा रही थी, तो आरोपी इरकान ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। पीड़िता ने शोर मचाया, जिससे आरोपी भाग गया। पीड़िता ने घर आकर अपने माता-पिता को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

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