उत्तर प्रदेश : हापुड़ में मिलावट का खेल उजागर, 18 मामलों में 3.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया

Hapur News : हापुड़ में खाद्य आपूर्ति एवं औषधि विभाग के द्वारा लिए गए दूध, दही और पनीर समेत अन्य खाद्य पदार्थों के नमूनों में मिलावट मिली है। एडीएम न्यायालय में 18 मामलों में वादों का निस्तारण करते हुए अब 3.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें वह प्रतिष्ठान भी शामिल है, जिसका घेवर खाकर हापुड़ और मेरठ के 40 से अधिक लोग बीमार हो गए थे।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने जून, जुलाई और अगस्त में छापा मारकर नमूने लिए थे। इनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद एडीएम न्यायालय में संबंधित के विरुद्ध वाद दायर किए गए। इस मामले में अब जुर्माने की कार्रवाई हुई है।
जुर्माना लगाने वालों में बंसल डेयरी पर 20 हजार, शिवा फूड कोर्ट पर 20 हजार, धर्म प्रकाश गुप्ता पर 25 हजार, रतनलाल स्वीट्स पर 25 हजार, दयाचंद पर 20 हजार, राजेश मिष्ठान भंडार पर 20 हजार, विनोद मधुबन बड़ा पर 20 हजार, अल शान चिकन महल फैमिली रेस्तरां पर 25 हजार, इस्तेकार पर 25 हजार और जाकिर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा पिलखुवा में शांति किराना स्टोर पर 25 हजार, मुनेंद्र पर 25 हजार, अंकुर मावी पर 25 हजार, बिस्मिल्लाह ढाबा पर 25 हजार, न्यू सूरी स्वीट्स पर 10 हजार और सचिन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विभाग की इस कार्रवाई से खाद्य प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया है।