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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

जिला न्यायालय ने सात वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला न्यायालय ने सात वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अमर सैनी

नोएडा। जिला न्यायालय ने सात वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी अंतिम सांस तक कैद में रहेगा। केस की सुनवाई अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो दो) सौरभ द्विवेदी ने की। यह मामला वर्ष 2020 से उनकी कोर्ट में विचाराधीन था, जिस पर सोमवार को अंतिम फैसला लिया गया।

विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) चवनपाल भाटी ने बताया कि सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पीड़ित का परिवार और आरोपी किराये पर रहते थे। 20 अक्तूबर 2020 को उनकी सात वर्षीय बेटी किसी काम से मकान की छत पर गई। इसी दौरान उनके पड़ोस में किराये पर रहने वाले सोनू निवासी जौनचाना थाना रबुपुरा ने बालिका को जबरन पकड़ लिया और मकान की पांचवीं मंजिल पर ले गया। दोषी ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बालिका की मां ने उसके कपड़ों आदि पर रक्त देखा तो पूछताछ की। इसके बाद बालिका ने पूरी घटना बताई। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना की रिपोर्ट पीड़ित परिवार की ओर से धारा 376 एबी, 363 और पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराई गई। मामले की सुनवाई जिला अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) में चल रही थी। अदालत में पीड़ित बालिका के बयान, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, फोरेंसिक लैब जांच रिपोर्ट आदि साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे सोनू पर दोष सिद्ध हुआ। इसके बाद सोमवार को अदालत ने सोनू को शेष प्राकृत जीवन तक आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने के सजा सुनाई।

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संवाददाता

Manisha Jha

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