उत्तर प्रदेश : हापुड़ में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध, ड्रोन से जुड़ी झूठी खबरें या अफवाहें फैलाने पर होगी कार्रवाई

Hapur News : ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दियाड्रोन से जुड़ी झूठी खबरें या अफवाहें गया है। जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने बताया कि धारा 163 के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है। हापुड़ जिले को रेड जॉन की श्रेणी में रखा गया है। वहीं, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी।
क्या है ड्रोन रेड जोन
डीएम अभिषेक पांडेय ने हापुड़ को ‘ड्रोन रेड जोन’ घोषित कर दिया है। अब जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। विवाह समारोह, धार्मिक आयोजन या मीडिया कवरेज के लिए भी संबंधित थाने और प्रशासन से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
झूठी अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ड्रोन से जुड़ी झूठी खबरें या अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाना आईटी एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक का बयान
पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को जिन वस्तुओं से डर लग रहा था, वे वास्तव में बच्चों के खिलौना हेलिकॉप्टर, एलईडी लगी पतंगें और कबूतरों में लगाए गए लाइट डिवाइस थे। इनसे कोई सुरक्षा खतरा नहीं है।
जागरूकता अभियान चलाया जाएगा
ग्रामीण क्षेत्रों में अब जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसमें ग्राम सुरक्षा समितियों को शामिल किया जाएगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर स्वयं कार्रवाई न करें। इसके बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें। ड्रोन संचालकों से बिना अनुमति ड्रोन न उड़ाने का आग्रह किया गया है।
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें। प्रशासन का उद्देश्य जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।