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Residential Plot Extension: नोएडा में 12 साल से खाली प्लॉट पर निर्माण के लिए सशुल्क समयवृद्धि का विकल्प

Residential Plot Extension: नोएडा में 12 साल से खाली प्लॉट पर निर्माण के लिए सशुल्क समयवृद्धि का विकल्प

Noida में आवासीय प्लॉट आवंटन के बाद लंबे समय से निर्माण न करने वाले आवंटियों के लिए प्राधिकरण ने नया विकल्प लागू किया है। अब ऐसे मामलों में सशुल्क समयवृद्धि देकर निर्माण पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

Noida Authority द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिन आवंटियों ने 12 साल के भीतर अपने आवासीय प्लॉट पर निर्माण पूरा नहीं किया है, उन्हें अब आवंटन दर का 10 प्रतिशत शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद उन्हें एक साल की अतिरिक्त समयवृद्धि दी जाएगी ताकि वे निर्माण कार्य पूरा कर सकें।

यह निर्णय 6 अप्रैल को हुई बोर्ड बैठक में लिया गया था, जिसे अब नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करुणेश द्वारा लागू कर दिया गया है। आदेश के अनुसार यह सुविधा केवल उन्हीं आवंटियों को मिलेगी जो 7 मई से तीन महीने के भीतर आवेदन करेंगे।

प्राधिकरण का कहना है कि शहर के कई सेक्टरों में लंबे समय से खाली पड़े प्लॉट स्थानीय निवासियों और RWA के लिए समस्या बने हुए हैं। इन खाली प्लॉट्स के कारण गंदगी, अतिक्रमण और रखरखाव से जुड़ी शिकायतें लगातार मिल रही थीं।

अब तक के नियमों के अनुसार, आवंटी को 12 साल के भीतर निर्माण पूरा कर पूर्णता प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य था, लेकिन कई प्लॉट ऐसे हैं जिन पर तय समय सीमा के बाद भी निर्माण नहीं हुआ। इन्हीं मामलों को देखते हुए यह नई नीति लागू की गई है।

प्राधिकरण का मानना है कि इस कदम से न केवल लंबित निर्माण कार्य पूरे होंगे, बल्कि सेक्टरों में विकास और रखरखाव की स्थिति भी बेहतर होगी।

 

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