जिले में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की रफ्तार धीमी पड़ गई है
जिले में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की रफ्तार धीमी पड़ गई है
अमर सैनी
नोएडा। जिले में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में कम ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए। इसके बाद भी यह संख्या कम बनी हुई है। यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस 45 दिन से तीन महीने तक के लिए निलंबित किया जाता है। इस दौरान चालक वाहन चलाने का अधिकार खो देता है।
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 222 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए। 2022-23 में 213 और 2023-24 में 166 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए। इस साल मई, जून और जुलाई में 32 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। परिवहन विभाग के अनुसार प्रवर्तन दल और यातायात पुलिस की संस्तुति पर डीएल निलंबित किए जाते हैं। इस अवधि में वाहन चालक न्यूनतम 45 दिन और अधिकतम तीन माह के लिए वाहन चलाने का अधिकार खो देता है। एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि संबंधित विभागों से प्राप्त सूची के अनुसार केवल उन्हीं चालकों पर कार्रवाई होती है, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होते हैं। यदि और अधिक चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की सूची प्राप्त होती है तो यह संख्या और बढ़ जाएगी।
छह नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होते हैं डीएल
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छह नियमों के उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाते हैं। इनमें तेज गति से वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना और मोबाइल पर बात करना, नशे में वाहन चलाना, लाल बत्ती का उल्लंघन करना और वाहन की क्षमता से अधिक सामान ले जाना शामिल है। नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस 45 दिन से तीन माह तक के लिए निलंबित किए जाते हैं, हालांकि अधिकांश डीएल 45 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं। इस अवधि में चालक वाहन चलाने का अधिकार खो देता है। यदि वह वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दो बार निलंबित किए जाने के बाद तीसरी बार यातायात और परिवहन नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाता है।
यह प्रक्रिया ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की श्रेणी में नहीं
ऑनलाइन निलंबन का है प्रावधान परिवहन विभाग के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने पर चालक को परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस जमा करना होता है। अगर चालक ड्राइविंग लाइसेंस जमा नहीं करता है तो यह प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है। एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि निजी वाहन का व्यवसायिक उपयोग होने या व्यवसायिक वाहनों में कमियां पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिए जाते हैं। यह प्रक्रिया ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की श्रेणी में नहीं आती है। कमियां दूर करने और जुर्माना जमा करने के बाद चालक को ड्राइविंग लाइसेंस वापस कर दिया जाता है।